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गुजरात में अलंग शिप यार्ड के अपग्रेडेशन के लिए एनजीटी ने किया हस्तक्षेप करने से इन्कार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुजरात के भावनगर जिले में स्थित अलंग सोसिया शिप रीसाइकलिंग यार्ड के अपग्रेडेशन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।

हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं: राष्ट्रीय हरित अधिकरण

एनजीटी ने 27 नवंबर के अपने आदेश में कहा है कि पर्यावरणीय मंजूरी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता है। हालांकि परियोजना के समर्थकों को सीएसआइआर- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिनोग्राफी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अनुपालन करना चाहिए।

एनजीटी ने मंत्रालय से कहा- पर्यावरण को लेकर विशेषज्ञों की एक समिति बनाएंं 

अधिकरण केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय तथा कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) संबंधी मंजूरी के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था। हालांकि एनजीटी ने मंत्रालय से कहा है कि लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक महीने में विशेषज्ञों की एक समिति बनाएंं, जो छह महीने में रिपोर्ट दे और उसके आधार पर कदम उठाए जाएं ताकि जहाजों को तोड़ने की गतिविधियों का खासतौर पर सीआरजेड पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

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