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सुप्रीम कोर्ट में कामरा के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई 17 को होगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट वकीलों और कानून के छात्रों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई कर सकता है। इस याचिका में कामेडियन कुनाल कामरा के खिलाफ अपने ट्वीट के माध्यम से कोर्ट पर व्यंग्य कसने को लेकर आपराधिक अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा कामरा के खिलाफ अवमानना शुरू करने की सहमति देने के बाद यह याचिका दायर की गई है।

मामले का ब्योरा शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली पीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग से याचिका की सुनवाई कर सकती है। इस पीठ में जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह भी शामिल होंगे।

यह याचिका कानून के छात्र श्रीरंग काटनेश्वरकर, नितिका धवन और वकील अमेय अभय सिरसिकर, अभिषेक शरण रास्कर और सत्येंद्र विनायक मुले ने दायर की है।

अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने वकील अनुज सिंह को कामेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक मानहानि की प्रक्रिया शुरू करने की पिछले महीने सहमति दी थी। कामेडियन ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील अनुज सिंह ने 19 नवंबर को अटार्नी जनरल से सहमति देने का आग्रह किया था। उन्होंने कामरा के खिलाफ उसके ट्वीट के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी।

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