US कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका ठुकराई
लॉस एंजलिसः अमेरिका की एक अदालत ने लॉस एंजिल्स की जेल में बंद 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी । डेविड कोलमैन हेडली के बचपन के दोस्त 59 वर्षीय राणा को लॉस एंजिल्स में 10 जून को भारत द्वारा मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल होने के प्रत्यर्पण अनुरोध पर दोबारा हिरासत में लिया गया था। बता दें कि इस आतंकी हमले में छह अमेरिकियों समेत 166 लोगों की जान गई थी।
भारत राणा के प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा कर रहा है। राणा ने अदालत से प्रत्यर्पण की सुनवाई को अंतिम रूप देने तक जेल से रिहा करने की मांग की थी। इस मामले में अगली प्रत्यर्पण सुनवाई फरवरी 2021 को होगी । तहव्वुर राणा मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है और वह 10 साल सेना की चिकित्सा कोर में काम कर चुका है। 2006 से तहव्वुर और हेडली ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी और 26 नवंबर, 2008 को इस साजिश को अंजाम दिया था।
पाकिस्तानी-अमेरिकी लश्कर आतंकवादी डेविड हेडली 2008 के 26/11 आतंकी हमले की साजिश रचने में शामिल था। वह इस मामले में सरकारी गवाह बन गया था और फिलहाल वह हमले में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका की जेल में 35 साल की सजा काट रहा है।
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