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जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने मसरत आलम भट को रिहा करने का आदेश दिया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने अलगाववादी नेता मसरत आलम भट की हिरासत से संबंधित आदेश को रद्द करते हुए प्रशासन को निर्देश दिया है कि अगर किसी अन्य मामले में उसकी जरूरत न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति सनीव कुमार और न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल की पीठ ने यह जानने के बाद यह निर्देश दिया कि भट की हिरासत से संबंधित आदेश की अवधि समाप्त हो चुकी है और रिट याचिका निष्फल हो गई है।

अलगाववादी संगठन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भट ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी थी, जिन्होंने 14नवंबर 2017को कुपवाड़ा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी भट की 36वीं ऐहतियाती हिरासत से संबंधित आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।

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