छुट्टी वाले दिन लगी हाईकोर्ट, कंप्यूटर बाबा के मामले में हुई सुनवाई, मिली राहत
इंदौर: अवैध अतिक्रमण, शासकीय कार्य में बाधा डालने, एससी एसटी एक्ट और अन्य मामलों में सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल न्याय को लेकर कंप्यूटर बाबा की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। इंदौर की हाई कोर्ट खंडपीठ ने रविवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए है कि कंप्यूटर बाबा को 151 धारा के मामले में जमानत दी जाए और साथ ही उन पर लगे अन्य मामलों में 16 नवंबर को ही जिला कोर्ट के न्यायाधीश सुनवाई करें।
वही संबंधित एसडीएम को भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आज की तारीख यानी 15 नवंबर को ही साढ़े 5 लाख की बैंक गारंटी पर कंप्यूटर बाबा को जमानत दी जाए। यदि याचिकाकर्ता साढ़े 5 लाख बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाते तो इसके एवज में सेंट्रल जेल के अधीक्षक के नाम 50 हज़ार का बांड देकर बाबा को जमानत दी जाए। इसके पहले भी कंप्यूटर बाबा को जमानत मिलने में कई बार पेच फस चुके थे लेकिन बाबा की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई और हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत कंप्यूटर बाबा को मिली है।
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