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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने MP के वरिष्ठ IPS अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन को रखा बरकरार

भोपाल: करीब एक महीने पहले अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने वाले आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन को केंद्रीय गृह मंत्री ने बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को बुधवार को भेजे गये एक पत्र में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शर्मा के निलंबन की पुष्टि को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को शर्मा के खिलाफ 27 नवंबर तक आरोपपत्र दाखिल करने की सलाह भी दी है।

बता दें कि पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा था जिसका वीडियो 28 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में कथित तौर पर मारपीट करते दिख रहे थे। उसी दिन एक और वीडियो भी सामने आया था। जो अधिकारी की पत्नी द्वारा रिकार्ड किया गया बताया गया था। इसमें शर्मा एक अन्य महिला एंकर के घर में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शर्मा की पत्नी को दोनों के रिश्ते को लेकर शक था और वे अपने पति को रोक रही थी जिसे लेकर दोनों के बीच घर में झगड़ा हुआ और अधिकारी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी।इसके बाद घरेलू हिंसा और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के मानदंडों का उल्लंघन करने के मामले में दिये गये कारण बताओ नोटिस पर शर्मा का जवाब असंतोषजनक पाये जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें विशेष महानिदेशक के पद से निलंबित किया। इसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भेजे गये पत्र के बारे में पूछे गये सवाल पर शर्मा ने कहा, ‘‘यह एक प्रक्रिया है। मैं अपना जवाब दूंगा और अदालत का दरवाजा भी खटखटाऊंगा।’’

वहीं मारपीट मामले में शर्मा ने कहा था कि यह पारिवारिक विवाद है और इसे हम आपस में अपने घर में सुलझा लेंगे। शर्मा ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि उनका निलंबन रद्द किया जाए। हालांकि, उनकी दलील पर विचार नहीं किया गया। इस मामले में वह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में भी गये थे। लेकिन कैट ने भी उनके निलंबन को कायम रखा और यह दलील दी कि निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी कदम है। शर्मा ने कहा कि उनकी याचिका अभी कैट के पास लंबित है।

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