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प्रत्याशी खर्च के पाई-पाई का रखें हिसाब, 30 लाख 80 हजार रुपये की सीमा के अंदर निकालना होगा चुनाव

सीतामढ़ी । समाहरणालय परिचर्चा भवन में जिला स्तरीय स्टैंडिग कमिटी की बैठक में सभी से यहीं अपील की गई कि वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार समेत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक सहित रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी विधानसभा के प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ²ढ़ संकल्पित है। उन्होंने उपस्थित अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। कहा कि सभी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी अपने प्रचार-प्रसार एवं सभाओं में अनिवार्य रूप से कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर प्रावधान के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

आचार संहिता के साथ कोविड-19 का भी रखें ख्याल

इसके पूर्व आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, ईवीएम का रेंडमाइजेशन, पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापन, विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर अब तक उठाए गए कदमों को लेकर उपस्थित नोडल पदाधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। सामान्य प्रेक्षक बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी विधानसभा राजेश सिंह राणा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं प्रत्याशियों से कहा कि स्वीप लोगो का मुख्य स्लोगन सुरक्षा का रखकर ध्यान, चलो सीतामढ़ी करे मतदान पूर्ण रूप से पालन हो। इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की चर्चा करते हुए कहा कि जुलूस एवं सभाओं में शामिल सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा। अन्यथा प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सभी की जबाबदेही है कि हम सभी मिलकर जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करें।

सी-विजिल एप के माध्यम से दर्ज कराएं शिकायत

वैसी खबर या न्यूज जिसे छापने या दिखाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन या पैसा का सहारा लिया गया हो, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आता है और पेड न्यूज के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करने पर जनप्रतिनिधितव अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रेक्षक रीगा विनोद कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सी-विजिल एप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। 100 मिनट के अंदर उनकी शिकायतों का निपटारा भी हो जाएगा। सुविधा एप की भी जानकारी दी।

खर्च के लिए खोले गए बैंक खाता में दर्ज करें व्यय राशि

पुलिस प्रेक्षक एवं पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी ने विधि-व्यवस्था को लेकर कई अहम जानकारी दी। उपस्थित व्यय प्रेक्षक ने कहा कि प्रत्याशी खर्च करेंगे, उसको अनिवार्य रूप से अपने खर्च में दिखाएंगे एवं खर्च के लिए खोले गए बैंक खाता के माध्यम से ही खर्च करेंगे। दस हजार से अधिक का भुगतान नकद राशि से नहीं कर सकते हैं। नोडल पदाधिकारी व्यय ने बताया कि अब प्रत्याशी की खर्च करने की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 30 लाख 80 हजार कर दी गई है।

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