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ब्याज पर ब्याज में छूट के लिए दिशानिर्देश जारी, पढ़े इससे जुड़ी सभी जानकारी

नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में उपहार देते हुए वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत पहले मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान दो करोड़ रुपये तक के लोन ग्राहकों से ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा था। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार ऐसे कर्जदार जिन पर 29 फरवरी तक कुल लोन दो करोड़ रुपये से कम था, उन्हें छूट मिलेगी। यह स्कीम एमएसएमई और पर्सनल लोन के लिए है। मोरेटोरियम अवधि में ग्राहकों से ब्याज पर ब्याज के रूप में वसूली गई राशि बैंकों की ओर से उनके खाते में वापस की जाएगी।

इसकी भरपाई सरकार अपनी तरफ से करेगी। इस योजना में सरकार पर 6,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। 14 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए अच्छा फैसला किया है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।

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