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स्वामी चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पीड़िता के बयान की कॉपी देने से किया इनकार

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने  आरोपी पूर्व भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद  को  शाहजहांपुर के कानून के छात्र द्वारा दर्ज किए गए बयान की  कॉपी देने के लिए कहा था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है।

 जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट के 7 नवंबर 2019 के आदेश के खिलाफ शाहजहांपुर कानून की छात्रा द्वारा की गई अपील पर ये फैसला सुनाया है। इससे पहले हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि चिन्मयानंद सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति पाने हकदार है।

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