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मध्य प्रदेश में चाइनीज पटाखे बेचे तो होगी दो साल की सजा, लव जिहाद पर भी बनेगा कानून

भोपाल: दीवाली फेस्टीवल से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश में चीनी सामग्री जैसे पटाखे, दीए, लाइट आदि की बिक्री पर पूर्णत पाबंदी लगा दी है। यदि कोई पटाखों का भंडारण और वितरण करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रदेश में पटाखों पर देवी-देवताओं की तस्वीरें बैन लगा दिया गया है। विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत 02 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं सीएम शिवराज ने जनता से अपील की है कि चीनी सामग्री क्रय ना करें बल्कि मिट्टी के दीये जलाएं। कानून व्यवस्था संबंधी बैठक में चीनी सामग्री के बहिष्कार के साथ साथ राज्य में बेटियों के साथ अपराध करने वालों के विरूद्ध भी सख्त एक्शन लेने की बात कही गई।

मंत्रालय में प्रदेश की कानून व्ययस्था संबंधी बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर “एक्सप्लोसिव एक्ट” की संबंधित धारा के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लोकल को वोकल बनाने के‍ लिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दीये खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले। उच्च स्तरीय इस बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।

लव जिहाद व धर्म परिवर्तन पर कानून बनाया जाएगा कानून
चौहान ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

अवैध खनिज परिवहन/उत्खनन पर रोक लगे
शिवराज सिंह ने निर्देश दिए कि प्रदेश में रेत आदि खनिजों का अवैध रूप से खनन एवं परिवहन सख्ती से रोका जाए। इसी के साथ जो लाइसेंसधारी ठेकेदार हैं, उन्हें पूरा संरक्षण प्रदाय किया जाए।

चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करें
चौहान ने निर्देश दिए कि फर्जी चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हो, जिससे कोई जनता को ठग ना सके। इस संबंध में केवल इन कंपनियों के एजेंटों के विरूद्ध कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंद
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी अवैध शराब का निर्माण अथवा विक्रय नहीं होना चाहिए। उज्जैन की जहरीली शराब जैसी दुर्घटना और कहीं नहीं होनी चाहिए।

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