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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रफ्तार भरने से पहले हो जाएं सावधान, वाट्सएप पर तुरंत आ जाएगा चालान

उन्नाव। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे तेज रफ्तार वाहन सवारों के लिए काल बन रहा है। अकेले उन्नाव जनपद सीमा में एक्सप्रेस-वे पर बीते पांच साल के अंदर हुए हादसों में सैकड़ों वाहन सवार मौत के मुंह में जा चुके हैं। एक्सप्रेस-वे पर वाहन चालक अपनी छोटी सी गलती के कारण ही दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। यूपीडा की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने वाहन चालकों की इन गलतियों पर ऑनलाइन चालान की व्यवस्था तैयार की है। अब नियमों को दरकिनार करने वाले वाहन चालकों का चालान एनआइसी से होगा और ऑटोमेटिक ऑनलाइन चालान प्रक्रिया एक माह में शुरू हो जाएगी।

भारत सरकार की तैयारी के बाद एनआइसी (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर) यानी राष्ट्रीय सूचना केंद्र सक्रियता से चालान की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इंटीग्रेटेड सिस्टम (एकीकृत प्रणाली) के माध्यम से नियम तोड़ने वाले वाहनों का चालान एक घंटे के अंदर वाहन स्वामी के मोबाइल पर पहुंच जाएगा। यूपीडा नोडल अफसर आइएएस रवींद्र गॉडबोले ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर जहां कोई वाहन सवार गलती करेगा, उसकी रिपोर्ट इंटीगेटेड सिस्टम के जरिए एनआइसी तक जाएगी और संबंधित वाहन का चालान स्वामी के मोबाइल पर पहुंच जाएगा।

क्या है इंटीग्रेटेड सिस्टम

एक्सप्रेस-वे पर ट्रैफिक नियम तोड़े तो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) से कैमरा पूरी गाड़ी स्कैन कर खुद ही चालान जनरेट करेगा। इन सड़कों पर स्मार्ट कैमरों के साथ ऑटोमेटिक स्पीड रडार सिस्टम लगाया जाएगा। कैमरों के सामने से निकलने वाले प्रत्येक वाहन को स्कैन कर पूरा डाटा सर्वर में फीड हो जाएगा। सिस्टम में फीड मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन चालक के खिलाफ ऑनलाइन ई-चालान बन जाएगा।

  • इन गलतियों पर होगा चालान 
  • -शराब पीकर गाड़ी चलाना
  • -गलत साइड अथवा गलत पार्किंग पर
  • -तय सीमा से ओवर स्पीड होने पर
  • -बिना सीट बेल्ट के कार चलाने
  • -बिना नंबर की गाड़ी चलाने
  • -हेलमेट न लगाने

84 कैमरे करेंगे निगरानी

यूपीडा सेफ्टी मैनेजर ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर स्वत: चालान के दायरे में आने वाले वाहन चालकों पर यहां लगे कुल 84 कैमरे निगरानी रखेंगे। जैसे ही वाहन चालक उक्त गलतियां करेगा। उसका चालान एनआइसी में हो जाएगा।

चार तरह से पहुंचेगा चालान

ई-चालान वाट्सअप, एसएमएस, ई-मेल और डाक के माध्यम से भी घर पहुंचेगा।

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